Lal Qila Car Explosion: दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में कड़ी चौकसी, पुलिस ने इन छह चीजों पर लगाई रोक

Mumbai Police News: दिल्ली में लाल किला के नजदीक कार ब्लास्ट की घटना के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही पुलिस ने शहर के लिए कुछ आदेश भी जारी कर दिए हैं। इनमें कुछ चीजों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मुंबई: दिल्ली कार विस्फोट की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने भी एहितायतन सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। पूरे मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस मुख्यालय सभी 93 स्थानीय पुलिस थानों के अधिकारियों ने शहर भर के होटलों, लॉजों और गेस्ट हाउसों में मेहमानों का विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि वे दिल्ली की घटना के मद्देनजर एहतियात बरत रहे हैं। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 20 अन्य घायल हुए हैं। जांच एजेंसियों के शुरुआती निष्कर्ष में सामने आया है कि यह आधी-अधूरी तैयारी और घबराहट में हुआ ब्लास्ट है।


स्टेशन पर GRP और RPF की जांच

इस बीच, जीआरपी और आरपीएफ रेलवे स्टेशन परिसरों में लोगों के सामान और जांच कर रहे हैं। पिछले चार दिनों में मुंबई पुलिस ने दो एहतियाती परिपत्र जारी किए हैं। 7 नवंबर को जारी पहले परिपत्र ने 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक 30 दिनों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता और दंगा नियंत्रण दस्ता समेत खुफिया विभागों को सक्रिय कर दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर सादे कपड़े में एजेंसी के जवानों को तैनात किया गया है।

इन चीजों पर लगाई गई रोक
एक अधिकारी ने बताया कि ड्रोन, रिमोट कंट्रोल वाले माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंड ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई है। संभावना है कि आतंकवादी या राष्ट्र-विरोधी तत्व अपने हमलों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल वाले माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट, पैरा-ग्लाइडर का इस्तेमाल कर वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं। इससे आम जनता की जान को खतरा हो सकता है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। इसके चलते कानून-व्यवस्था में खलल पड़ सकता है।

पुलिस ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
पुलिस की तरफ से 9 नवंबर को जारी और 23 नवंबर तक वैध दूसरे सर्कुलर में विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी और शांति भंग, सार्वजनिक शांति भंग और जान-माल के लिए गंभीर खतरे की आशंकाओं का हवाला दिया गया है। इसलिए शांति भंग, सार्वजनिक शांति भंग और जान-माल के नुकसान को रोकने और इलाकों में किसी भी तरह के दंगे या मारपीट को रोकने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों की आवाजाही और गैरकानूनी जमावड़े को प्रतिबंधित करने के लिए निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

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